प्रयागराज/बरेली। बरेली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और मौलाना तौकीर रजा खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका
लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की एकल पीठ ने अपना निर्णय सुनाते हुए मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
गौरतलब है कि बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा खान पर भड़काऊ भाषण देने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप लगाए गए हैं। इसी मामले में उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जमानत के लिए दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शुक्रवार को आए फैसले में अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश को मामले की सुनवाई में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी पक्ष के पास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के अन्य कानूनी विकल्प मौजूद हैं।
इस फैसले के बाद बरेली हिंसा प्रकरण एक बार फिर चर्चा में आ गया है और मामले पर सभी की निगाहें आगामी न्यायिक कार्यवाही पर टिकी हुई हैं।
