
पीड़ित के अनुसार, भूरा, अफसर, शाकिर, दिलशाद, पप्पन और शानू ने लाठी-सरिया से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस संबंध में थाना इगलास में अपराध संख्या 390/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 191(2), 333, 115(2) एवं 351(2) में मुकदमा दर्ज किया गया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मामले के विवेचना अधिकारी अजीत कुमार द्वारा अब तक पीड़ित का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित का कहना है कि जब वह इस संबंध में थाना पहुंचता है तो उसे टाल दिया जाता है और उसकी बात नहीं सुनी जाती।
पीड़ित ने एसएसपी से मांग की है कि विवेचना अधिकारी को तत्काल डाक्टरी मुआयना कराने के निर्देश दिए जाएं, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और उसे न्याय मिल सके।
फिलहाल, एसएसपी कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।
